08/09/2020
प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिका पर जयपुर हाईकोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने अंतिरिम आदेश देते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन सिर्फ 70% ट्यूशन फीस ले सकते हैं। अदालत ने कहा कि स्कूल छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने दें और उन्हें इस साल चार्ज की गई फीस की बजाए ट्यूशन फीस वाले भाग का 70 फीसदी जमा कराने की अनुमति दें।
राजस्थान सरकार ने 7 जुलाई को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि निजी स्कूल अगले तीन महीने तक पूरी फीस (जिसमें आवेदन शुल्क, एडवांस शुल्क शामिल है) वसूल न करें। इस दौरान छात्रों की फीस न मिलने पर उनके नाम न काटे जाएं। सरकार के इस आदेश के खिलाफ के राज्य के कई प्राइवेट संस्थानों के संगठन अदालत में गुहार लगाई थी।